Jabalpur News: जबलपुर. नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में पकड़े गए गुलाम सैय्यद के पिता और कांग्रेस नेता हामिद हसन के अवैध धंधे भी उजागर होने लगे हैं. भूमाफिया हामिद हसन पर अवैध प्लाटिंग करने का आरोप है. साथ ही उसके खिलाफ पूर्व में नगर निगम द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी. राजस्व विभाग ने हामिद की जमीन के विक्रय पर रोक लगा दी है.


एसडीएम ने की कार्रवाई
एसडीएम शिवाय अरजरिया ने कांग्रेस नेता हामिद हसन के खिलाफ नगर निगम की बिना इजाजत अवैध प्लाटिंग कर भूखंड बेचे जाने की शिकायतों पर कार्रवाई की है. हामिद हसन की मौजा अमखेरा के खसरा नम्बर 129/4/1/1 की दो भागों में दर्ज 63 हजार 400 वर्गफुट जमीन को अहस्तांतरणीय घोषित कर दिया गया है. एसडीएम ने ग्राम बैतला में भी हामिद हुसैन के नाम दर्ज करीब 15 एकड़ भूमि को राजस्व रिकार्ड में अहस्तांतरणीय दर्ज करने का आदेश पारित किया है. यह कार्रवाई अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल और बैतला के पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर की गई है.


'बिना इजाजत की प्लाटिंग'
एसडीएम अरजरिया ने बताया कि अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल द्वारा मौजा अमखेरा पटवारी हल्का नम्बर 80 की खसरा 129/4/1/1 की कुल 0.589 हेक्टेयर यानी 63 हजार 400 वर्गफुट भाग पर अवैध प्लाटिंग किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था. अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि भूमि स्वामी हामिद हुसैन द्वारा नगर निगम की सक्षम अनुमतियां प्राप्त किये बगैर और नगर एवं ग्राम निवेश अभिविन्यास स्वीकृत कराये बिना भूमि को प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है. जिसके परिणाम स्वरूप अवैध कॉलोनी के निर्माण होने की संभावना है.


तहसीलदार को दिए निर्देश
प्रतिवेदन में कहा गया था कि छोटे-छोटे भूखंडो के रूप में भूमि का विक्रय कर अवैध प्लाटिंग करने से सड़क एवं नाली का रकवा सुरक्षित रखा जाना आवश्यक हो गया है. अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त इस प्रतिवेदन पर एसडीएम अधारताल द्वारा भूमि स्वामी द्वारा कॉलोनी निर्माण से संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने तक भूमि को अहस्तांतरणीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है. भूमि स्वामी को कालोनाइजर लाइसेंस, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विकास अनुज्ञा, नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिविन्यास तथा रेरा में पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करने का नोटिस जारी करने के निर्देश अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल को दिए है.


दर्ज कराई गई है एफआईआर
इसी तरह एसडीएम ने अधारताल तहसील के ग्राम बैतला के पटवारी हल्का नम्बर 01,खसरा नम्बर 189/1 की हामिद हुसैन के नाम दर्ज लगभग 15 एकड़ भूमि को भी पटवारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अहस्तांतरणीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित किया है. पटवारी के प्रतिवेदन में कहा गया था कि इस भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में काट कर हामिद हुसैन द्वारा बेचा गया है. इस मामले में उसके खिलाफ नगर निगम जबलपुर के कॉलोनी सेल की ओर से अधारताल थाने में तीन फरवरी 2018 को एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. अनुविभागीय अधिकारी ने एफ आईआर दर्ज होने की वजह से नगर निगम जबलपुर से अभिमत प्राप्त होने तक इस भूमि को राजस्व अभिलेखों के अहस्तांतणीय दर्ज करने के आदेश नायब तहसीलदार गोरखपुर को दिए हैं.


लव जिहाद का आरोप
गौरतलब है कि भू माफिया हामिद हसन के बेटे गुलाम सैय्यद एक 17 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसका गर्भपात कराने के आरोप में जेल में बंद है. इस मामले में हिन्दू संगठनों द्वारा लव जिहाद का आरोप लगाते हुए प्रशासन को करवाई के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया था.


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