Jabalpur High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बीजेपी के विधायक सुशील तिवारी इंदु पर मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में बीजेपी एमएलए के भाई राजेन्द्र तिवारी द्वारा जबलपुर के श्री ठाकुर बिहारी जी महाराज कुचैनी ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण और बिना अनुमति निर्माण को चुनौती दी गई है. 


हाई कोर्ट के जज एमएस भट्टी की एकलपीठ ने ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. एकलपीठ ने नगर निगम आयुक्त और भवन अधिकारी को भी जवाब पेश करने की स्वतंत्रता दी है.


अधिकांश जमीन पड़ी है खाली
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता राजेन्द्र तिवारी को सभी दस्तावेजों सहित याचिका की एक कॉपी अवेदक विधायक सुशील तिवारी विधायक के वकील को सौंपने के निर्देश दिए है. जबलपुर निवासी राजेन्द्र तिवारी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अली ने बताया कि खसरा क्रमांक 24, 25, 26, 27, 28 एवं 29 की जमीन श्री ठाकुर बिहारी जी महाराज कुचैनी ट्रस्ट के नाम पर है. जमीन के कुछ हिस्से में ट्रस्ट ने निर्माण कराया है, लेकिन अधिकांश जमीन खाली पड़ी है.


कार्रवाई नहीं होने पर की गई याचिका दायर
याचिका में आरोप लगाया गया कि विधायक सुशील तिवारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण किया है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि विधायक ने बिना कोई वैधानिक अनुमति के यहां बड़ा निर्माण कराया है. याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण व अवैध कब्जे के संबंध में 22 जनवरी 2024 और 15 अप्रैल 2024 को निगमायुक्त और भवन अधिकारी को अभ्यावेदन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी. जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.


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