Bhopal News: मध्य प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया था. उनके आवेदन को सरकार ने निरस्त कर दिया है. शर्मा के खिलाफ दो विभागीय जांचें जारी हैं. इस वजह से सरकार ने उनता आवेदन निरस्त कर दिया है. इस संबंध में गृह विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किया. उन्होंने वीआरएस के लिए 31 मई को आवेदन किया था. ऐसी चर्चा है कि शर्मा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वीआरएस) लेकर मुरैना जिले की जौरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं. 


कौन हैं आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा


आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा पुलिस मुख्यालय में विशेष पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात हैं. उन्होंने योग्यता के अनुसार पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण वीआरएस की मांग की थी. इसके लिए उन्होंने 31 मई को आवेदन दिया था. 






पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी की पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो पर संज्ञान लेकर सरकार ने सितंबर 2020 में उन्हें निलंबित कर दिया था. इस कार्रवाई के खिलाफ शर्मा ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी. न्यायाधिकरण ने मई 2022 में उनको बहाल करने का आदेश दिया था. न्यायाधिकरण के इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी. इसकी सुनवाई में शर्मा ने बताया कि उनके निलंबन को बिना नियमों के लगातार बढ़ाया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया था. कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई को निरस्त कर दिया था.


सरकार की किस बात से हैं नाराज


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शर्मा को बहाल कर तो कर दिया गया पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई. उन्होंने अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलने का कई बार समय मांगा,पर मुलाकात नहीं हो सकी. अपनी उपेक्षा से नाराज होकर उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन किया था. पुरुषोत्तम शर्मा मध्य प्रदेश संवर्ग के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं. वे अप्रैल 2024 में सेवानिवृत होने वाले हैं.


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