कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन निरस्त होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद महेश केवट के चुनावी हलफनामे को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि महेश केवट ने राज्यसभा चुनाव के लिए 5 जून 2026 को दाखिल किए गए फॉर्म-26 में अपनी संपत्तियों के संबंध में भ्रामक और गलत जानकारी दी है.

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शिकायत में तीन प्रमुख आरोप लगाए गए हैं. पहला, वर्ष 2010 में बेची जा चुकी एक जमीन को वर्ष 2026 के हलफनामे में अपनी पुश्तैनी संपत्ति बताया गया. दूसरा, राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज भूमि को अपनी निजी पुश्तैनी संपत्ति के रूप में घोषित करने का आरोप है. तीसरा, कुछ खसरा नंबरों का क्षेत्रफल और रकबा वास्तविक रिकॉर्ड से कई गुना अधिक दर्शाने की बात कही गई है.

शिकायतकर्ता ने निर्वाचन आयोग से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A के तहत कार्रवाई, एफआईआर दर्ज कराने और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. फिलहाल इस मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है. वहीं, सांसद महेश केवट की ओर से भी इस शिकायत पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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