Bhopal Beggar News: मध्य प्रदेश के भोपाल में अब भीख मांगना अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा. साथ ही जो व्यक्ति किसी को भीख देगा, वो भी अपराधी की श्रेणी में गिना जाएगा. इसके लिए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के अनुसार, किसी भी चौक-चौराहे पर भीख मांगता कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
यह आदेश भोपाल जिले से लगी सभी सीमाओं तक लागू होगा. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि भीख मांगने वाले नशे में लिप्त लोग या फिर अनैतिक गतिविधियों में शामिल लोग संलिप्त रहते हैं. ऐसे बहुत से लोगों की शिकायत प्रशासन के पास पहुंची है. आदेश के मुताबिक, अब भोपाल शहर से लेकर किसी भी कस्बे या गांव में भी भीख मांगना जुर्म की श्रेणी में आएगा. प्रशासन की तरफ से सभी जगहों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
आदेश में और क्या? प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल, चौक, चौराहों, धार्मिक स्थल, पर्यटन जगहों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वाले लोग ट्रैफिक बाधित करते हैं. इतना ही नहीं वे शासन के आदेशों की भी नहीं मानते. इतना ही नहीं ये भी देखा गया है कि भीख मांगने में दूसरे राज्यों और शहरों के लोग भी शामिल रहे है. कई लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है. कई लोग नशे और गलत संगत में पड़ जाते है. इसके अलावा भीख मांगने की आड़ में कई अपराधिक गिरोह भी चलाया जाता है.
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