Jharkhand News: भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित और जेल में बंद झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई. दरअसल, मनी लांड्रिंग की आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक झा को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को करेगी. बता दें कि, हाई कोर्ट ने भी अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.


वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा था कि, अभिषेक पर लगे आरोप काफी गंभीर है. इसलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती है. न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानउल्लाह ने कहा था कि, अच्छा होगा कि आप पहले सरेंडर करें फिर जमानत याचिका दायर करें. इस पर अभिषेक के वकील ने कहा कि वह एक व्यापारी हैं. उनकी बेटी को एक गंभीर बीमारी है, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की. इससे पहले उनकी पत्नी को भी दो बार बेटी के देखभाल के लिए जमानत दी गई है.


बेटी के देखभाल का दिया हवाला


वहीं वकीलों की दलीलों पर न्यायाधीश अमानउल्लाह ने कहा था कि, पूजा को अंतरिम जमानत देने वाली बेंच में वह भी शामिल थे. उन्हें मामले के सारे तथ्य पता है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 जून यानी आज के लिए स्थगित कर दी थी. बता दें, तीन जनवरी और 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी के देखभाल के लिए जमानत दी थी. अभिषेक ने 18 मई को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के लिए आवेदन किया था. सुप्रीम कोर्ट 12 जून को सुनवाई करने के लिए राजी हुआ था. 




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