झारखंड आपदा प्रबंधन ने दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. विभाग ने कहा है कि अब शादियों और सामाजिक समारोहों में 50 से बढ़कर 500 लोग शामिल हो सकेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया. सीएम सोरेन ने भी इस बारे में जानकारी दी है. 

सीएम ऑफिस के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार, अब किसी समारोह में 500 लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि, इससे ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है. कोविड-19 महामारी की वजह से मेले, प्रदर्शनियों और जुलूसों पर रोक जारी रहेगी. इसके अलावा, दुकानें, सिनेमा हॉल, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं. क्लास 10 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति होगी. आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं. 

कोविड-19 नियमों का पालन करना अनिवार्य

आदेश में कहा गया है कि खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल खोले जाएंगे. वहीं, सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की जा सकेगी लेकिन कोविड-19 नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा. क्रिकेट स्टेडियमों में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति दी है. सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम लागू किए थे. 

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