Jharkhand News: रांची की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने ने IAS अधिकारी छवि रंजन (Chhavi Ranjan) को कथित भूमि घोटाले (Land Scam Case) के मामले में 6 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है. कल उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. आज दोबारा पेशी के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.


ED ने इन रिमांड के लिए रखे ये तथ्य


एक दिन पहले ईडी ने कोर्ट से छवि रंजन को 10 दिन की रिमांड पर देने का आग्रह किया था. लेकिन कोर्ट ने एक दिन बाद दोबारा पेशी में सिर्फ 6 दिन की रिमांड मंजूर की है. जांच एजेंसी ने रिमांड पर लेने के लिए जो तथ्य रखें हैं, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इसके मुताबिक, गिरफ्तार 7 आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि बड़गाई मौजा की जमीन को प्रतिबंधित सूची से निकालने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत दी गई थी. आरोपियों ने ये पैसे प्रेम प्रकाश के माध्यम से IAS अधिकारी को दिए थे. 


विष्णु के खर्च पर किया था गोवा टूर


वहीं ED ने बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड की भी गुजरात के डीएफएस गांधीनगर में फॉरेंसिक जांच कराई है. इसमें पता चला है कि अंचल ऑफिस बड़गाई और रजिस्ट्रार एश्योरेंस रिकॉर्ड ऑफिस कोलकाता में भी इन आरोपियों ने भारी फर्जीवाड़ा किया है. रिकॉर्ड में केमिकल से मिटाकर उसमें नई एंट्री की गई. इतना ही नहीं, ईडी ने जब विष्णु अग्रवाल का मोबाइल जब्त करके उसकी फॉरेंसिक जांच कराई तो उसमें पता चला कि विष्णु ने छवि रंजन को गोवा टूर पर भेजा था. गोवा के ताज फोर्ट अगोडा में उनके रहने-खाने की व्यवस्था करवाई थी. इसके लिए विष्णु ने अपने कर्मचारी के माध्यम से दिल्ली के एक ट्रेवल एजेंट को नकद भुगतान किया था और छवि रंजन के मौखिक आदेश पर ही चेशायर होम रोड की विवादित एक एकड़ जमीन का म्यूटेशन विष्णु और उनकी पत्नी अनुश्री के नाम पर बड़गाई सीओ मनोज कुमार ने किया था.


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