Jharkhand High Court Recommends Dismissal of Dhirendra Kumar Mishra: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने दुमका (Dumka) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार मिश्र (Dhirendra Kumar Mishra) को बर्खास्त करने की अनुशंसा की है. विधि विभाग एवं कार्मिक विभाग की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी बर्खास्तगी पर मुहर लगेगी. जानकारी के मुताबिक दुमका में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रहने के दौरान धीरेंद्र मिश्र की अदालत में एक बिल्डर (Builder) का मामला लंबित था. कोर्ट अवधि में न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार मिश्र बिल्डर से फोन पर बात कर रहे थे. शिकायत मिलने के बाद उनका मोबाइल सर्विलांस पर रखा गया था, जिसमें बिल्डर से उनकी बातचीत की पुष्टि हुई है.
कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर बिल्डर और जज के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी हाई कोर्ट को मिली है. हाईकोर्ट के विजिलेंस रजिट्रार ने पूरे मामले की जांच कर जज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की थी. इसके बाद धीरेंद्र कुमार मिश्र को बर्खास्त करने की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी गई है. बताया जा रहा है कि बर्खास्तगी की फाइल विधि विभाग के पास से होते हुए कार्मिक विभाग के पास पहुंच गई है. कैबिनेट की बैठक में धीरेंद्र कुमार मिश्र की बर्खास्तगी पर मुहर लगेगी.
ओम प्रकाश सिंह को किया गया था निलंबितबता दें कि, इससे पहले उच्च न्यायालय ने सितंबर 2019 में दुमका जिला अदालत के न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह को वन विभाग की अनुमति के बिना अपने सरकारी आवास पर एक महंगा पेड़ काटने के आरोप में निलंबित कर दिया था. हाईकोर्ट की विजिलेंस टीम ने मामले की जांच की और आरोप को सही पाया. सेवानिवृत्ति से कुछ महीने पहले ओम प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया था.
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