Jharkhand Dismissal of Judge Dhirendra Kumar Mishra: झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अगुआई वाली राज्य कैबिनेट ने दुमका सिविल कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके न्यायिक अधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया है. उनकी बर्खास्तगी की अधिसूचना शीघ्र जारी होगी और इसकी प्रति झारखंड हाईकोर्ट को भेजी जाएगी. सरकार के इस फैसले के साथ ही उन्हें नौकरी से मुक्त मान लिया जाएगा. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने दुमका (Dumka) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार मिश्रा (Dhirendra Kumar Mishra) को बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी. जानकारी के मुताबिक दुमका में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रहने के दौरान धीरेंद्र मिश्रा की अदालत में एक बिल्डर (Builder) का मामला लंबित था. कोर्ट अवधि में न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार मिश्र बिल्डर से फोन पर बात कर रहे थे. शिकायत मिलने के बाद उनका मोबाइल सर्विलांस पर रखा गया था, जिसमें बिल्डर से उनकी बातचीत की पुष्टि हुई है.
कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर बिल्डर और जज के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी हाई कोर्ट को मिली है. हाईकोर्ट के विजिलेंस रजिट्रार ने पूरे मामले की जांच कर जज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की थी. इसके बाद धीरेंद्र कुमार मिश्र को बर्खास्त करने की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी गई थी. बर्खास्तगी की फाइल विधि विभाग के पास से होते हुए कार्मिक विभाग के पास पहुंची थी. अब कैबिनेट की बैठक में धीरेंद्र कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी पर मुहर लगी है.
ओम प्रकाश सिंह को किया गया था निलंबितबता दें कि, इससे पहले उच्च न्यायालय ने सितंबर 2019 में दुमका जिला अदालत के न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह को वन विभाग की अनुमति के बिना अपने सरकारी आवास पर एक महंगा पेड़ काटने के आरोप में निलंबित कर दिया था. हाईकोर्ट की विजिलेंस टीम ने मामले की जांच की और आरोप को सही पाया. सेवानिवृत्ति से कुछ महीने पहले ओम प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया था.
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