Jharkhand Police Constable: झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति दीपक रौशन (Deepak Roshan) की पीठ ने धनबाद (Dhanbad) में ड्यूटी से बिना बताए 2 दिनों के लिए गायब रहने पर 11 वर्ष पूर्व बर्खास्त किए गए राज्य पुलिस के एक सिपाही (Constable) को बृहस्पतिवार को बहाल करने का आदेश दिया. पीठ ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर बर्खास्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद जवान की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए उसे दोबारा बहाल करने का आदेश दिया.
2 दिन ड्यूटी से गायब रहने की मिली सजा धनबाद जिला बल के जवान रंजीत कुमार को वर्ष 2010 में बिना सूचना के 2 दिन ड्यूटी से गायब रहने और वरीय अधिकारियों के साथ गाली-गलौज के आरोप में विभागीय कार्यवाही के बाद बर्खास्त कर दिया गया था. आदेश के खिलाफ रंजीत कुमार की ओर से उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई थी.
आरोप पत्र में सही तथ्य नहीं दिए गएसुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि आरोप पत्र में सही तथ्य नहीं दिए गए हैं. जवान पर वरीय अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है, लेकिन ऐसा बर्ताव करने की ना तो तिथि दर्ज है और ना ही समय का जिक्र किया गया है. नशे में रहने पर उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया ताकि इसकी पुष्टि हो सके. बिना सूचना के सिर्फ 2 दिन ड्यूटी से गायब रहने की वजह से बर्खास्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है.
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