IAS Chhavi Ranjan News: झारखंड जमीन घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस ऑफिसर छवि रंजन (Chhavi Ranjan) अपने परिवार से मिलने के लिए बेचैन हैं. छवि रंजन जेल में बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं. उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से हफ्ते में दो बार मिलने के लिए याचिका दायर की थी. इस याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के स्पेशल जज दिनेश राय की कोर्ट में सुनवाई हुई.


कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित


कोर्ट ने इस याचिका पर दोनो पक्षों की दलीलें सुनी. इसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया. कोर्ट अब 22 मई को इस पर फैसला सुनाएगी. छवि रंजन की इस याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील की ओर से कहा गया कि निलंबित आईएएस को हफ्ते में दो दिन अपनी पत्नी और बच्चों से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए. वहीं ईडी के वकील शिव कुमार काका की ओर से इस बात का विरोध किया गया. 


4 मई को हुई थी गिरफ्तारी


ईडी के वकील की ओर से कहा गया कि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता. ये याचिका सुनवाई करने योग्य ही नहीं है. उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती. दोनों की पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया. गौरतलब है कि छवि रंजन को ईडी ने चार मई को गिरफ्तार किया. पांच मई को ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया. जहां से उनको जेल भेज दिया गया. इसके बाद ईडी की रिमांड खत्म होने के पर उन्हें 16 मई को दोबारा जेल भेज दिया गया था. बता दें केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय एक दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रही है. इसी मामले में छवी रंजन आरोपी हैं.


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