Jharkhand Latest News: झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार छिड़ गई है. केंद्र सरकार ने इस पद पर कार्यरत 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता को रिटायर घोषित कर दिया है, जबकि झारखंड सरकार ने राज्य में पिछले साल लाई गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली का हवाला देते हुए उन्हें इस पद पर बरकरार रखा है. देश के किसी भी राज्य में डीजीपी जैसे पद को लेकर ऐसी अजीबोगरीब स्थिति संभवत: पहली बार पैदा हुई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को नौ दिनों में दूसरी बार पत्र लिखकर आईपीएस अनुराग गुप्ता की रिटायरमेंट की सूचना दी है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय सेवा की नियमावली के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर वह 30 अप्रैल, 2025 को स्वतः सेवानिवृत्त हो गए हैं. इस तारीख के बाद उन्हें इस पद पर रखना अवैध, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) के विपरीत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है.
केंद्र गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी संजीव कुमार के हस्ताक्षर से 22 अप्रैल को झारखंड के मुख्य सचिव को भेजे गए पहले पत्र में आईपीएस अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल की तारीख से रिटायर करने का निर्देश दिया गया था. झारखंड सरकार ने 30 अप्रैल को केंद्र को मेल भेजकर बताया कि राज्य में ‘पुलिस महानिदेशक का चयन और नियुक्ति नियमावली-2025’ गठित और अधिसूचित की गई है. इसके तहत अनुराग गुप्ता को 2 फरवरी, 2025 को दो वर्षों के लिए पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
केंद्र ने झारखंड सरकार को दूसरी बार भेजा पत्र
राज्य सरकार ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें डीजीपी के पद पर न्यूनतम दो वर्षों के लिए नियुक्ति होनी है. केंद्र ने झारखंड सरकार को दूसरी बार पत्र भेजा, जिसमें की DGP नियुक्ति नियमावली को गैरकानूनी बताते हुए अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को खारिज किया.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 8 जनवरी को ‘पुलिस महानिदेशक का चयन और नियुक्ति नियमावली-2025’ को मंजूरी दी थी. इसके तहत डीजीपी की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और अनुराग गुप्ता की स्थायी DGP नियुक्ति की अधिसूचना 2 फरवरी 2025 से जारी हुई थी. इस अधिसूचना में कहा गया था कि गुप्ता का कार्यकाल नई नियमावली के अनुसार दो वर्ष निर्धारित किया गया है.