Nishikant Dubey News: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार नहीं करेगा.

हालांकि सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, “हम एक संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे. हम कुछ कारण बताएंगे. हम इस पर विचार नहीं करेंगे लेकिन हम एक संक्षिप्त आदेश देंगे.”

क्या बोले निशिकांत दुबे?

इसके बाद दुबे ने इशारों में इसपर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''दिल के अरमां आंसुओं में बह गए.''

बता दें कि झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है.  मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना देश में हो रहे गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार हैं.

इसकी चौतरफा आलोचना हुई. बीजेपी ने अपने सांसद के बयान से दूरी बना ली और टिप्पणी से बचने की हिदायत दी. साथ ही निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई.

याचिका में क्या है दावा?

जनहित याचिका दायर करने वाले विशाल तिवारी ने सीजेआई की पीठ से कहा, “संस्था की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए. यह ऐसे नहीं चल सकता.” 

जनहित याचिका में कहा गया है कि झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद दुबे ने सीजेआई खन्ना और देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के खिलाफ बहुत ही भड़काऊ, घृणास्पद और निंदनीय बयान दिया है.

याचिका में कहा गया है कि इस तरह के कृत्य बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध हैं. न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत भी दंडनीय हैं.