Jammu Kashmir News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज (10 फरवरी) अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख और बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर रशीद (Enginner Rashid) को दो दिन की हिरासत पैरोल दी है. मिली जानकारी के मुताबिक रशीद को संसद में उपस्थित होने के लिए 2 दिन की हिरासत पैरोल दी गई है. अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान उन्हें इंटरनेट का उपयोग करने या मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं है. एनआईए द्वारा कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी करार दिए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में हैं. उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुना गया था.
पैरोल की मांग को लेकर अनशन पर थे इंजीनियर रशीद संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल दिए जाने की मांग को लेकर रशीद पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर थे. उनकी जमानत याचिका अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है, एनआईए ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए जमानत का विरोध किया है. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने पैरोल दिए जाने में देरी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि यह वास्तव में "लोकतंत्र की मां" का काम है. उन्होंने आगे कहा कि गुरमीत सिंह जो खुद को राम रहीम भी कहता है, रेप और हत्या के आरोप में दोषी है, जेल से छूटने के बाद कई महीनों से पैरोल पर बाहर है.
केवल दो दिन की पैरोल मिलने पर बिफरीं महबूबा
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस बीच कहा, "गुरमीत सिंह, जो स्वयं को राम रहीम भी कहता है, रेप और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद भी महीनों पैरोल पर बाहर रहता है. वहीं, हमारे सम्माननीय सांसद इंजीनियर रशीद को संसद में भाग लेने के लिए केवल दो दिन की हिरासत पैरोल दी गई है, वह भी केवल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद."
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