हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद की तीसरी मंजिल को गिराने का कार्य शुरू हो गया है. पहले ढाई मंजिलों को हटाया गया था, जबकि एक मंजिल हटना अभी बाकी था. मंजिल को गिराने के लिए प्रस्तावित बजट को विभाग से मंजूरी मिल गई है. यह कार्य कुछ कागजी कार्यवाही पूरी नहीं होने की वजह से लंबित था.
अब इसे गिराने का कार्य शुरू हो गया है. मस्जिद कमेटी के सहयोग से यह काम किया जा रहा है. वक्फ बोर्ड के मुताबिक एक महीने के भीतर ही भवन की अवैध घोषित इस मंजिल को भी गिरा दिया जाएगा.
हाई कोर्ट के आदेश का पालन अनिवार्य, मस्जिद कमेटी
शिमला संजोली मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश मानने पढ़ेंगे हमने पहले ही नगर निगम कमिश्नर से ऊपर की अवैध घोषित की गई 3 मंजिलों को हटाने की बात कही थी, जिस पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी पहले ढाई मंजिल को गिराने के आदेश दिए हैं.
अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद बची एक मंजिल को गिराने का काम दोबारा शुरू किया गया है. उन्होंने बताया कि निचली दो मंजिलें (ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर) पर प्रदेश हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए हैं.
मामले में सुनवाई जारी, कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किए
लेकिन नगर निगम कोर्ट के बाद जिला अदालत ने पूरी मस्जिद को अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश जारी किए थे. इस बीच मुस्लिम पक्ष और बक्फ बोर्ड ने हिमाचल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने ऊपरी साढ़े तीन मंजिल को गिराने के पहले नगर के कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तोड़ने के आदेश दिए है.
मामले की अगली सुनवाई मार्च में रखी गई है, जिसमें बाकी तीन मंजिलों पर फैसला होगा. हाईकोर्ट ने बक्फ बोर्ड से रिकॉर्ड मांगा है. जिसके तहत मुस्लिम पक्ष मस्जिद पर दावा जाता रहा हैं.