Shimla Masjid News: संजौली में अवैध रूप से बनी मस्जिद के मामले की सुनवाई शनिवार (22 मार्च) को नगर निगम आयुक्त की अदालत में हुई. पहले यह सुनवाई 15 मार्च को होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे शनिवार (22 मार्च) तक टाल दिया गया था. 

शनिवार को हुई सुनवाई में संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ अनुपस्थित रहे. उन्होंने फोन पर सूचित किया कि आवश्यक कार्यों के कारण वह उपस्थित नहीं हो सकते.

वक्फ बोर्ड ने मांगा अतिरिक्त समयवक्फ बोर्ड के वकील ने नगर निगम आयुक्त से रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करवाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की. इस संबंध में एक पत्र जिलाधीश शिमला को भी भेजा गया है. मामले की अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी.

मस्जिद के ढांचे को लेकर चर्चा जारीसुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त ने यह भी उल्लेख किया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए हैं. वर्तमान में संजौली मस्जिद की दो मंजिलों को तोड़ा जा चुका है, जबकि एक और मंजिल को गिराने का कार्य जारी है. इस बीच, आयुक्त ने यह सवाल भी उठाया कि क्यों न मस्जिद के शेष बचे हिस्से को भी गिरा दिया जाए.

उच्च न्यायालय में हो सकती है जल्द सुनवाईस्थानीय लोगों की ओर से पेश हुए वकील जगत पॉल ने बताया कि वे इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय भी गए हैं. उच्च न्यायालय ने आठ हफ्तों के भीतर मामले का समाधान निकालने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग छह महीने बीतने के बावजूद नगर निगम आयुक्त की अदालत से कोई ठोस निर्णय नहीं आया है. ऐसे में अब यह मामला जल्द ही उच्च न्यायालय में सुना जा सकता है.

प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी पर सवालस्थानीय नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से यह मामला लंबित है, जिससे विवाद बढ़ता जा रहा है. प्रशासन से जल्द से जल्द स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की जा रही है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे.