हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता ने सोमवार (8 दिसंबर) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक के बाद सीएम सैनी ने कहा कि टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थीं, अब NCR क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है. डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है.
सीएम सैनी ने कहा कि नॉन NCR क्षेत्र में पेट्रोल-सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है. कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गूड्स कैरीज और स्कूल बसों के लिए पेट्रोल-सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है. डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है. सभी तरह की गाड़ियों के नॉन NCR में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है.
18 दिसंबर से हरियाण का शीतकालीन सत्र
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज की बैठक में 21 एजेंडे रखे गए जिनमें से 19 को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि 18 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा.
छह जिलों के गांव की तहसील बदली- सैनी
छह जिलों के गांव की तहसील बदली गई है. सीएम ने कहा कि लोगों की ये मांग थी. प्रशासनिक सुधार और नागरिक सेवाओं में तेजी लाने के लक्ष्य से ये फैसला लिया गया है.
हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा नियम 2013 में संसोधन
हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा नियम 2013 में संसोधन किया गया है. नए अपराधिक कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अभियोजन विभाग में 48 पद सृजित किए गए हैं. इनमें उप-निदेशक के 24 पद और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं.
Haryana बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत मामले में FIR दर्ज परिवार बोला- कई बार की थी शिकायत