Gujarat HC: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए 2017 में हुई वडोदरा रेलवे स्टेशन भगदड़ में मारे गए शख्स की पत्नी ने अपनी याचिका रद्द करने का विरोध करते हुए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया.फरीद खान पठान की पत्नी फरहाना पठान ने शाहरुख़ खान की याचिका पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दायर किया. जिसमें आईपीसी और रेलवे अधिनियम के तहत आरोपों को रद्द करने की मांग की गई थी.

पांच साल की देरी के बारे में किया सवाल

न्यायमूर्ति निखित करील ने पठान के वकील से अभिनेता की याचिका को खारिज करने के विरोध में पांच साल की देरी के बारे में सवाल किया. विधवा के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसने एक पुनरीक्षण आवेदन के संबंध में कानूनी सलाह प्राप्त की जब मजिस्ट्रियल अदालत ने अभिनेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कई आरोपों का सामना करने के लिए समन नहीं किया.

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अभिनेता के वकील मिहिर ठाकोर ने उनके आवेदन पर आपत्ति जताई. उन्होंने महिला सहित मृतक के परिवार के सदस्यों के बयान पढ़े, जिसमें उन्होंने पुलिस को बताया था कि मृतक हृदय रोग से पीड़ित था और एक बार उसकी एंजियोप्लास्टी हुई थी.

अगली सुनवाई 2 मार्च को

परिवार के सदस्यों ने कहा था कि फरीद खान पठान की मृत्यु हृदय की समस्याओं के कारण हुई थी और इसलिए उन्होंने पोस्टमॉर्टम की अनुमति नहीं देने का फैसला किया था. कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता, एक स्थानीय कांग्रेसी जितेंद्र सोलंकी से भी पूछताछ की, जो शाहरुख खान की खारिज करने वाली याचिका पर आपत्ति जताते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में था.

चूंकि पुलिस ने पठान की मौत की घटना को सीआरपीसी की धारा 174 के तहत आकस्मिक मौत के रूप में दर्ज किया था, अदालत ने लोक अभियोजक से इस कार्यवाही की स्थिति के बारे में पूछताछ की. अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए तारीख 2 मार्च रखी. 

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