Gujarat News: कोविड-19 के मामलों में क्रमिक रूप से कमी आने के बाद गुजरात सरकार ने गुरूवार को 19 शहरों में नाइट कर्फ्यू हटा दिया जबकि आठ बड़े शहरों में इसकी अवधि घटा दी.एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राज्य की कोर समिति की बैठक में स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला किया.
इन आठ शहरों में 5 घंटे का नाइट कर्फ्यू
बयान के अनुसार रात का कर्फ्यू सिर्फ आठ बड़े शहरों में तीन घंटे की छूट के साथ, रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. ये शहर-अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर हैं. इन आठ शहरों में रेस्तरां सहित व्यवसायों को रात 11 बजे तक काम करने की अनुमति होगी, जबकि रेस्तरां और होटलों द्वारा होम डिलीवरी सेवाओं की 24 घंटे अनुमति है. डाइनिंग-इन के लिए रेस्टोरेंट और होटल 75 फीसदी ऑक्यूपेंसी की इजाजत दे सकते हैं.
21 फरवरी से भौतिक सुनवाई शुरू
अदालतों में सुनवाई को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें घोषणा की गई कि हाईकोर्ट के साथ-साथ सभी जिला अदालतें 21 फरवरी से भौतिक सुनवाई शुरू करेंगी. अंतरिम में राज्य की 202 जिला अदालतें 14 फरवरी से भौतिक सुनवाई शुरू करेंगी. कोविड -19 के मामलों के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए निर्णय लिया गया.
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