Gujarat News: गुजरात को वैश्विक बिज़नेस हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गांधीनगर स्थित GIFT City में शराबबंदी के नियमों में महत्वपूर्ण छूट दी गई है. नए नोटिफिकेशन के तहत अब गुजरात के बाहर से आने वाले विज़िटर्स और विदेशी नागरिकों को शराब पीने के लिए किसी भी तरह का अस्थायी परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी. वे सिर्फ अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे.

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ड्राय स्टेट गुजरात, लेकिन GIFT City को विशेष छूट

हालांकि गुजरात को ‘ड्राय स्टेट’ माना जाता है, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक-सिटी (GIFT City) को एक ग्लोबल इकोसिस्टम देने के लिए सरकार ने शराबबंदी नियमों में बदलाव किया है. शनिवार को जारी नए नोटिफिकेशन से बिज़नेस डेलिगेट्स और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली है.

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पहले गुजरात के बाहर से आने वाले लोगों और विदेशी नागरिकों को GIFT City में शराब पीने के लिए परमिट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार, जो व्यक्ति गुजरात का निवासी नहीं है, उसे अब किसी भी तरह का परमिट नहीं लेना होगा.

अब अन्य राज्यों से आए विज़िटर्स और विदेशी नागरिक केवल अपना वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर तय वाइन एंड डाइन एरिया में शराब का सेवन कर सकेंगे. यह फैसला 30 दिसंबर 2023 को दी गई छूट को और आसान व व्यापक बनाता है.

कर्मचारियों के लिए भी राहत, गेस्ट लिमिट बढ़ी

GIFT City में काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों के लिए भी नियमों में ढील दी गई है. जिन कर्मचारियों के पास लिकर परमिट है, वे अब एक साथ 25 मेहमानों को आमंत्रित कर सकते हैं. पहले यह संख्या कम थी.

साथ ही सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों के पास परमिट नहीं है या जो शराब नहीं पीते, वे भी फूड एंड बेवरेज (F&B) एरिया में बिना किसी रोकटोक के भोजन कर सकते हैं. यानी डाइनिंग के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी.

ग्लोबल हब बनने की तैयारी

उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि यह फैसला GIFT City को लंदन, सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों की कतार में लाने की दिशा में अहम है. गुजरात भविष्य में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी की इच्छा भी जता चुका है, ऐसे में विदेशी मेहमानों के लिए अनुकूल माहौल जरूरी माना जा रहा है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल ही रहेगी. सभी गतिविधियां गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के दायरे में होंगी और यह छूट केवल GIFT City क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी.