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Gujarat News: राज्य के भूविज्ञान और खनन विभाग के कमिश्नर धवल पटेल ने खनिज परिवहन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आज से राज्य में खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में नया परिपत्र जारी किया गया है, जो पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

खनिज माफिया पर कसने की तैयारी

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राज्य में लंबे समय से खनिज चोरी और अवैध परिवहन की शिकायतें सामने आ रही थीं. कई मामलों में लीज और रॉयल्टी धारक जानबूझकर जीपीएस सिस्टम बंद कर देते थे, जिससे निगरानी में दिक्कत आती थी. अब सरकार ने ऐसे मामलों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए नियमों को और सख्त बना दिया है.

नए नियमों के तहत यदि किसी वाहन में लगे जीपीएस सिस्टम से छेड़छाड़ की जाती है या उसे बंद पाया जाता है, तो संबंधित रॉयल्टी धारक की रॉयल्टी तुरंत बंद कर दी जाएगी. इतना ही नहीं, यदि वाहन तय रूट से हटकर किसी अन्य मार्ग पर जाता है, तब भी रॉयल्टी रद्द करने के साथ भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

VTMS सिस्टम से होगी लगातार निगरानी

खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम (VTMS) के जरिए नजर रखी जाएगी. इस सिस्टम से यह पता लगाया जाएगा कि वाहन किस रूट से गुजर रहा है और तय समय में गंतव्य तक पहुंच रहा है या नहीं. इससे अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण किया जा सकेगा. राज्य के सभी जिलों में स्थानीय खान एवं खनिज विभाग की टीमों के साथ-साथ फ्लाइंग स्क्वॉड भी तैनात की जाएंगी.

ये टीमें मौके पर जाकर जांच करेंगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करेंगी. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से खनिज चोरी पर रोक लगेगी और राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. साथ ही खनिज परिवहन में पारदर्शिता आएगी.