Gujarat Uniform Civil Code: गुजरात में समान नागरिक संहिता को लेकर आज (4 फरवरी) बड़ी घोषणा की जा सकती है. कमेटी के गठन को लेकर घोषणा हो सकती है. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. अनुमान है कि इस कमेटी में तीन से पांच सदस्य हो सकते हैं.

बता दें 2022 में गुजरात सरकार यूसीसी लागू करने की मंशा जारी कर चुकी है. वहीं 2023 में विधि आयोग ने इस विषय पर फिर से चर्चा शुरू की. इसने कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न हितधारकों से नए इनपुट मांगे. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, गुजरात सरकार ने पहले ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी.

इस राज्य में लागू है UCCबता दें इससे पहले उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) पोर्टल और नियम को लॉन्च किया है. उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. उत्तराखंड में यूसीसी प्रदेश और उससे बाहर रहने वाले राज्यों के निवासियों पर लागू होगा. हालांकि, अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है.

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग के लोग होंगे उनके लिए एक ही कानून होगा. अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है, तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा. शादी के साथ-साथ लिव-इन में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है.

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