Gujarat Traffic Rules News: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आपकी खैर नहीं. अब ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के पांच से ज्यादा मेमो होंगे तो अब RTO ही वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द कर सकेगा. वाहन व्यवहार विभाग ने इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हालांकि अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नियम लागू हो जाएगा.

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जानकारी के मुताबिक, वाहन व्यवहार विभाग के मुताबिक जो वाहन चालक के नाम पर पांच से ज्यादा मेमो होंगे उसे सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा. वाहन चालक से सवाल पूछा जाएगा कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस किन कारणों से रद्द नहीं किया जा सकता. जवाब के आधार पर RTO लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू करेगा.

3 हजार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

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अब तक गुजरात के अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस की सूचना के बाद RTO ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करती थी. अभी ट्रैफिक पुलिस की सूचना के आधार पर साल में मुश्किल से दो से 3 हजार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं. जबकि पांच से ज्यादा बार मेमो जारी हुए हों ऐसे वाहन चालकों की संख्या एक लाख से ज्यादा है. जिसे ध्यान में रखकर नया नियम बनाया जा रहा है.

वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन से नौ महीने तक रद्द किया जाता है. वाहन पर कितने मेमो बाकी हैं और किस कैटेगरी के मेमो हैं इसकी जांच की जाती है. इसके अलावा पिछले कितने सालों से मेमो नहीं भरा गया है इसकी भी जांच होती है. जबकि कुछ गंभीर मामलों में दुर्घटना करके लोगों की जान लेने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किए जाते हैं. इस साल ही 13 करोड़ से ज्यादा के मेमो की राशि पेंडिंग है.

दंड की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे ड्राइवर

राज्य में ट्रैफिक ई-चालान दंड भरने की प्रक्रिया अब ज्यादा सरल हो गई है. अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की गई है. गूगल-पे, फोन-पे, भीम-पे और योनों एप्लीकेशन के माध्यम से वाहन चालक दंड की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे. भारत बिल पेमेंट सिस्टम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की गई है. राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू किया था.