Gujarat Latest News: गुजरात में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार (11 फरवरी) को 52 साल के 'लव गुरु' को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. यह सजा उसे अपनी ही एक छात्रा के साथ रेप और उसे गर्भवती करने के जुर्म में मिली है. आरोपी धवल त्रिवेदी ने शादी का झांसा देकर छात्रा को भगाया था. यह दूसरी बार है जब आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली है.
जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी वह इसी तरह के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था, तब उसने दो नाबालिग लड़कियों को भगाकर उनके साथ रेप किया था. इस बार वह फरलो पर बाहर था, तब उसने यह अपराध किया. स्पेशल जज डीजी राणा ने सजा सुनाते हुए कहा, "उसने धोखे को हथियार बनाया और झूठ का जाल बुना. अपनी असली पहचान छुपाकर उसने प्यार का नाटक किया. शिकारी की तरह उसने अपने शिकार को फंसाया और शिक्षक-छात्र के रिश्ते को कलंकित किया."
कोर्ट ने क्या कहा?जज ने आगे कहा कि धोखे से उसने जाल बिछाया, प्यार का दिखावा किया और असली चेहरा छुपाया. जैसे शिकारी शिकार को फंसाता है, वैसे ही उसने लड़की को बहकाया. गुरु-शिष्य के रिश्ते का उसने अपमान किया. कोर्ट ने त्रिवेदी पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. साथ ही आदेश दिया कि इस फैसले को उसके जेल रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में जब भी वह फरलो या पैरोल की मांग करे, तो इस बात का ध्यान रखा जाए.
पहले भी मिल चुकी है उम्रकैद की सजाबता दें धवल त्रिवेदी को 2014 में राजकोट जिले के पडाधरी से दो छात्राओं को भगाने और रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मार्च 2018 में उसे इस मामले में दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई, तब से वह जेल में था. इसके बाद फरलो मिलने पर वह राजकोट सेंट्रल जेल वापस नहीं लौटा. साथ ही उसने अपना नाम धर्मेंद्र दवे रख लिया और चोटिला में इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस शुरू कर दीं.
शादी का झांसा देकर छात्रा को फंसायावहीं अगस्त 2018 में उसने एक छात्रा को अपने जाल में फंसाया और उसे भारत और नेपाल के कई जगहों पर ले गया. उसने शादी का वादा करके पीड़िता का यौन शोषण किया और उसे गर्भवती कर दिया. पीड़िता ने झारखंड के जमशेदपुर के एक अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई पीड़िता के लापता होने की जांच कर रही थी.
जून 2020 में जब पीड़िता किसी तरह घर लौटी, तो उसने CBI को सारी बात बताई. CBI ने आरोपी को हिमाचल प्रदेश के बद्दी से गिरफ्तार किया और उस पर रेप, किडनैपिंग, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मुकदमा चलाया गया. वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे बिना किसी राहत के जीवन भर जेल में रहने का आदेश दिया.