Delhi News: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश (UP) के कैसरगंज से बीजेपी (BJP) सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पहलवानों की ओर से दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) पहुंच गए हैं. इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी.


गौरतलब है कि इससे पहले 24 सितंबर को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा था कि आरोपी ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा. पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष दलील देते हुए कहा कि सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.



'महिला पहलवान को जबरन लगाया गले'


दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में ताजिकिस्तान की कथित घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि ये घटनाएं उनके कार्यों को दर्शाती हैं. पुलिस के मुताबिक, ताजिकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने एक महिला पहलवान को जबरन गले लगाया, और बाद में अपने कृत्य को यह कहकर उचित ठहराया कि उसने ऐसा एक पिता की तरह किया.


दिल्ली पुलिस ने दिया ये तर्क 


ताजिकिस्तान में एशियाई चैम्पियनशिप की एक अन्य शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने बिना अनुमति के एक महिला पहलवान की शर्ट उठाई और उसके पेट को अनुचित तरीके से छुआ. दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि ये घटनाएं भारत के बाहर हुईं, लेकिन मामले के लिए उपयुक्त थीं.


पुलिस ने इस बात पर भी दिया जोर


पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि बात यह नहीं है कि पीड़ितों ने घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी या नहीं, बल्कि बात यह है कि उनके साथ गलत हुआ. उन्होंने दिल्ली में डब्ल्यूएफआई के कार्यालय में एक कथित घटना का भी उल्लेख किया और कहा कि शिकायतों के लिए राष्ट्रीय राजधानी उपयुक्त क्षेत्राधिकार है.


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