Delhi News: ट्रेन में सफर करने वाले लोग टिकट बुक कराते समय 35 पैसे की अहमियत को अमूमन खारिज कर देते हैं, लेकिन ओडिशा के बालासोर रेल हादसे ने लोगों को इस बात का अहसास करा दिया है कि 35 पैसे का इंश्योरेंस बहुत काम की चीज है. आप भी 35 पैसे की अहमियत को समझें. अगर आप ट्रेन में बराबर सफर करते हैं या आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना है तो 35 पैसे का इंश्योरेंस जरूर कराएं. ऐसा करने पर ट्रेन दुर्घटना का शिकार होने की स्थिति में दो से 10 लाख रुपये बीमा कवर के रूप में आपको मिल सकता है, जिसे आप बुरे वक्त का बड़ा साथी भी मान सकते हैं. 


खास बात यह है कि ट्रेन में ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. न ही किसी बीमा एजेंट से संपर्क करने की जरूरत है. इसके लिए टिकट लेते समय आपको केवल आवेदन करना होता है. कहले का मतलब यह है कि जब आप ऑनलाइन IRCTC से रेलवे टिकट खरीदते है. तो उस समय ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प भी आता है. यदि आप इसे आप टिक करते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ 35 पैसे देने होते हैं. इसके बदले IRCTC आपको 10 लाख रुपये तक का कवर देता है. इस 35 पैसे की अहमियत रेल दुघटना होने पर समझ में आती है. खासकर उस समय जब आप खुद ऐसे हादसों का शिकार होते हैं. 


बीमा करते वक्त इसका रखें ख्याल


आईआरसीटीसी से आनलाइन टिकट लेते 35 पैसे देकर बीमा लेने पर आपका टिकट बुक होते ही ईमेल और मेसेज के जरिए एक डॉक्युमेंट भेजा जाता है. आपको इसे खोलकर नॉमिनी की डिटेल्स भर देनी चाहिए. ऐसा न करने पर आपको बीमे का पैसा क्लेम करते वक्त काफी दिक्कत हो सकती है. रेल दुर्घटना होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति या नॉमिनी बीमा क्लेम कर सकता है. बीमा क्लेम करने के लिए सबसे पहले इंश्योरेंस देने वाले कंपनी के नजदीकी आफिस जाएं और जरूरी दस्तावेज देकर अपना क्लेम लें. 


बुरे वक्त का बड़ा मददगार


रेल सफर के दौरान 35 पैसे का बीमा कवर आपको हादसे का शिकार होने पर 10 लाख रुपये पैसेंजर की मौत होने पर या 100 प्रतिशत विकलांग होने पर मिलता है. स्थायी रूप से विकलांग होने पर 7.5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. दो लाख रुपये घायल होने पर खर्च के लिए मिलते हैं. 


5 साल के बच्चों पर लागू नहीं होती ये पॉलिसी


यहां पर इस बात का भी जिक्र कर दें कि पांच साल के बच्चों के लिए यह बीमा पॉलिसी नहीं लागू होगी. एक बार प्रीमियम देने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता. सभी क्लास के यात्रियों पर एक ही ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लागू होती है. नियम के मुताबिक सभी जरूरी कागजात जमा होने के 15 दिनों के अंदर बीमा पॉलिसी की रकम मिल जानी चाहिए. 


बिना रिजर्वेशन वाले लोगों को नहीं मिलेगा मुआवजा?


ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का विकल्प फिलहाल सिर्फ आरक्षित टिकट लेने वालों को ही दिया जाता है. ऐसे में किसी हादसे की स्थिति में बिना रिजर्वेशन वाले पीड़ित यात्री सिर्फ सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजे के ही हकदार होंगे.