Delhi: गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर से मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), पैराग्लाइडर, हल्के विमान, ड्रोन और गर्म हवा वाले गुब्बारों की उड़ान को प्रतिबंधित किया गया है. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, यह आदेश 18 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगा. आदेश के मुताबिक, कुछ आपराधिक और असामाजिक तत्व और भारत के दुश्मन आतंकवादी इस तरह की वस्तुओं का उपयोग कर आम लोगों, प्रतिष्ठित हस्तियों और जरूरी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.


मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), पैराग्लाइडर, हल्के विमान, ड्रोन और गर्म हवा वाले गुब्बारों के अलावा आदेश में विमान से पैराशूट के सहारे कूदने का भी उल्लेख किया गया है. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ''गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर से उप-पारंपरिक हवाई चीजों (सब-कन्वेन्शनल एरियल प्लेटफॉर्म्स) की उड़ान पर दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा."


दिल्ली हवाई अड्डे पर भी रोजाना दो घंटे उड़ान रहेगा बैन


दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस की तैयारियों और समारोहों के मद्देनजर 26 जनवरी तक हर दिन पूर्वाह्न 10.20 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक दिल्ली हवाई अड्डे पर किसी भी उड़ान का आगमन या प्रस्थान नहीं होगा. विमानन क्षेत्र से जुड़े एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा जारी नोटम (वायुकर्मियों को नोटिस) में प्रतिबंध को संशोधित किया गया है.


इससे पहले, कुछ अपवादों को छोड़कर केवल गैर-निर्धारित उड़ानों के लिए प्रतिबंध लागू थे. अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि 19 से 26 जनवरी तक पूर्वाह्न 10.20 बजे से दोपहर 12.45 बजे के बीच दिल्ली हवाई अड्डे से किसी भी उड़ान की आवाजाही नहीं होगी. नोटम (वायुकर्मियों को नोटिस) में उड़ान संचालन में शामिल कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी होती है. गणतंत्र दिवस की तैयारियों और समारोहों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 19 जनवरी से 29 जनवरी तक रहेगा.


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