दिवाली से पहले हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. हरियाणा में एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लग गई है. दिवाली के मौके पर लोग अब सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ पाएंगे. सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन्स भी जारी किए हैं. इसके तहत अब केवल दो घंटे ही फटाखे फोड़ने की अनुमति मिलेगी. 


राज्य आपदा प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लग गई है. दिवाली के मौके पर केवल दो घंटे ही फटाखे जलाए जा सकेंगे. वहीं, खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों और कस्बों पर भी यह निर्देश लागू होंगे. इसके अलावा, इन क्षेत्रों में पुलिस टीमें निरीक्षण भी करेंगी. इन 14 जिलों में भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी और सोनीपत शामिल हैं. 


निरीक्षण समितियों का गठन करेंगे जिलों के डीसी


जिलों के डीसी निरीक्षण समितियों का गठन करेंगे और लोगों से नियम का पालन करने की अपील करेंगे. वायु प्रदूषण वाले इलाकों पर पटाखों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. वहीं, सिर्फ लाइसेंस धारक की पटाखों की बिक्री कर सकेंगे. इस दौरान पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी नहीं की जा सकेगी. शादी-विवाह कार्यक्रम में भी पटाखों पर बैन रहेगा. 


पंजाब सरकार ने भी पटाखों पर लगाया बैन


बता दें कि पंजाब सरकार ने भी प्रदूषण से बचाव के लिए आगामी त्योहारों दिवाली और गुरुपर्व पर पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. पंजाब सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि दिवाली और गुरुपर्व पर सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही चलाने की इजाजत होगी. इससे पहले कई राज्यों ने पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे. 


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