Delhi News: आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. लंबे समय से लोगों को पैन और आधार लिंक करने के लिए जागरूक किया जा रहा था. ज्यादातर लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया. अब आयकर विभाग इस मसले पर सख्त हो गया. आयकर विभाग ने 31 मार्च तक पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख तय कर दी है, लेकिन इसके लिए हजार रुपये बतौर फाइन लोगों को भरना होगा. हालांकि, जुर्माने के साथ अब इसे लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून कर दी गई है. इसके बाद भी अगर पैन और आधार लिंक नहीं किया गया तो पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा.


एक्सपर्ट जतिन ठाकुर ने एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए बताया कि पैन- आधार लिंक करना आवश्यक कर दिया गया है. इसे जल्द से जल्द लिंक करवाना लेना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद न तो बैंक में खाता खोला जा सकेगा और न ही बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा. पैन नहीं होने पर टीडीएस भी क्लेम नहीं किया जा सकेगा. यहां पर इस बात का जिक्र कर दें कि एनआरआई, भारत के असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले निवासियों को पैन-आधार लिंक करने की आवश्यकता नहीं है. वहीं 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी इस से छूट दी गई है.


दूसरा पैन बनाने पर लग सकता है जुर्माना और हो सकती है जेल


पैन-आधार को लिंक करने में लगने वाला हजार रुपये बचाने के लिए कुछ लोग नए पैन के लिए आवेदन दे रहे हैं. ऐसे लोगों को लगता है कि 101 रुपये में नया पैन मिल जाएगा जो आधार से लिंक हो जाएगा और उनके हजार रुपये बच जाएंगे, लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है. अगर आप पैन.आधार लिंक करने में लगने वाले हजार रुपये को बचाने के लिए इस गलत रास्ते का चुनाव करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए. एक से अधिक पैन रखना गलत है और इस तरह की धोखाधड़ी करने पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ तीन साल तक कि जेल की भी सजा हो सकती है.


एक से अधिक पैन कार्ड है तो  कर दें सरेंडर


101 रुपये में नए पैन कार्ड को बनवा कर हजार रुपये बचाने और आयकर विभाग के साथ ऐसी धोखाधड़ी की कोशिश बिल्कुल भी न करें. अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो आपको तत्काल इसे आयकर विभाग को सरेंडर कर दें. ऐसा कर आप दंड से बच सकें. आयकर विभाग ने भी लोगों को एक से ज्यादा पेन कार्ड रखने के नुकसान के बारे में जागरूक करना शुरू किया है. इस अभियान के तहत एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करने का तरीका बताया जा रहा है.


पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए क्या करें?


इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर पैन सुधार फार्म डाउनलोड करना होगा. इसमें जो पैन नंबर बचाना है और जो सरेंडर करना है, की जानकारी भरनी होगी. फार्म भरने के बाद इसे सरेंडर करने वाले पेन कार्ड की प्रति के साथ निकटतम आयकर कार्यालय में जमा कराना होगा. इसमें यह जरूरी है कि बचाए जाने वाला पेन आपके अधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए. अगर आधार कार्ड के साथ जुड़े पेन कार्ड को सरेंडर करना है तो नए पैन को आधार कार्ड के साथ अपडेट करना जरूरी है.


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