Noida Rape Case Verdict: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार (8 फरवरी) को 2020 में इकोटेक 3 इलाके में 11 वर्षीय लड़की से रेप करने के लिए 25 वर्षीय राकेश जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 25 अगस्त, 2020 को पीड़िता अपने घर के पास एक सार्वजनिक शौचालय में गई थी. जब राकेश जाटव एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसके साथ रेप किया. पॉक्सो कोर्ट के जज चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि पीड़िता के पिता ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.


पिता द्वरा शिकायत में कहा गया, "मेरी बेटी एक सार्वजनिक शौचालय में गई थी, तभी आरोपी वहां पहुंच गया, उसने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया. गंभीर रूप से घायल होकर वह किसी तरह घर लौटने में सफल रही और हमें सूचित किया. शुरुआत में, इकोटेक 3 पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई. जब पुलिस ने लड़की से आरोपी की शक्ल के बारे में पूछा, तो उसने खुलासा किया कि वह चलने में अक्षम था और बताया कि वह कैसा दिखता था."


27 अगस्त 2020 को आरोपी हुआ था गिरफ्तार
पुलिस ने फिर समान विशेषताओं वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया और उस व्यक्ति की पहचान राकेश के रूप में की और 27 अगस्त 2020 को उसे गिरफ्तार कर लिया. जब राकेश को लड़की के सामने पेश किया गया, तो उसने उसे पहचान लिया. उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उनके खिलाफ 11 सितंबर, 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था और 1 जनवरी, 2021 को आरोप तय किए गए थे. राकेश ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने का फैसला किया. अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए, जिनमें पीड़िता, उसके माता-पिता, मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर और कुछ पुलिसकर्मी शामिल थे.


पीड़िता ने सुनाई आपबीती
मुकदमे के दौरान, पीड़िता ने कहा कि वह सार्वजनिक शौचालय में गई थी जो उसके घर से लगभग 150 मीटर दूर था. वह आदमी वहां पहुंचा और मुझे पकड़ लिया. उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरे साथ गलत काम किया. पीड़िता ने आगे कहा कि उसने नकाब पहन रखा था. पीड़िता लड़की की मां ने कहा कि जब मेरी बेटी घर लौटी तो बहुत बुरी हालत में थी. मैंने पुलिस को मामले की सूचना दी. उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका 10 दिनों तक इलाज चला.


मेडिकल रिपोर्ट में हुई रेप की पुष्टि
वहीं ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा किया और आरोपी को दोषी ठहराया.  पॉक्सो कोर्ट के जज चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि राकेश को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. लगाया गया जुर्माना वसूल किया जाएगा और पीड़ित को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दिया जाएगा.


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