Delhi Marriage Registration : हमारे देश में शादी का एक खास महत्व है.यहां शादी दो लोगों के साथ दो परिवारों का मिलन भी मानी जाती है. वहीं हर साल देश में लाखों शादियां होती है. शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों के जीवन में काफी बदलाब भी आते हैं और उन्हें कई अहम डॉक्यूमेंटेशन भी करने पड़ते हैं. जिससे दोनों को काफी लाभ मिलता है. इन्ही में से एक डॉक्यूमेंटेशन है मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate). जो शादी के बाद बनवाना बेहद ही जरूर होता है.तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में आप घर बैठे कैसे आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्र करवा सकते हैं.


जानिए मैरिज सर्टिफिकेट के फायदें


शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट से आपकी शादी को कानूनी मान्यता मिलती है. इसके साथ ही इस सर्टिफिकेट के और फायदे भी हैं. इससे आपको कई तरह की सरकारी योजानाओं का लाभ मिलता है. इसे बनवाने की प्रकिया भी बेहद ही आसान है, इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या अपने SDM कार्यालय में जा अप्लाई कर सकते हैं.


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सर्टिफिकेट के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई-


सबसे पहले आपको eDistrict Delhi के ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना हैं


वहां पर आपको Registered User पर क्लिक करके लॉग इन हो जाना हैं, यदि आप पहले से ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहां क्लिक करें.


आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन होने के बाद आपको Apply for Services पर क्लिक करना हैं .


फिर आको Department Of Revenue में जाना है और वहां पर Marriage Registration के सामने Apply Now पे क्लिक करना है.


अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Delhi Marriage Registration Form खुल जायेगा जिसमे मांगी गई सभी जानकारी को सही से भर लेना है


सभी प्रूफ और फोटो को अपलोअड करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है


सबमिट करने के बाद आपके सामने एक Marriage Registration Form Delhi का रेसविंग आजायेगा उसे प्रिंट या सेव कर लेना है


रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये दस्तावेज़  


आवेदन पत्र


आयु प्रमाण के लिए: मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र


पते का प्रमाण


आधार कार्ड


निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र


दो पासपोर्ट साइज फोटो


एक शादी की तस्वीर


शादी का निमंत्रण कार्ड


पुजारी से प्रमाण पत्र


एक वैध आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ एक गवाह


अगर आपकी दूसरी शादी है, तो तलाकशुदा डिग्री या मृत्यु प्रमाण पत्र


जानिए रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी देनी होगी फीस


आगर आप हिंदू विवाह अधिनियम का पालने कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपये देने होंगे.


वहीं अगर विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार शादी हुई हो तो आपको 150 रुपये देने होंगे.


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