Kuldeep Sengar Bail: उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिन की अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने यह राहत 4 फरवरी को उनकी मोतियाबिंद सर्जरी को ध्यान में रखते हुए दी है. हाई कोर्ट ने सेंगर को 5 फरवरी तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का सख्त निर्देश भी दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में चला था मुकदमा2017 में हुए उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया गया था. इस मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. आरोप था कि सेंगर ने उन्नाव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था.

2019 में दिल्ली की एक अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

जमानत पर क्यों उठ रहे सवाल?कुलदीप सिंह सेंगर को मिली अंतरिम जमानत को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. इससे पहले भी कई बार वह बीमारी और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर कोर्ट से राहत मांग चुके हैं. हालांकि, अदालत ने हर बार इस पर सख्ती दिखाई थी.

लंबी कानूनी लड़ाईइस मामले में पीड़िता और उसके परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसमें सेंगर और उसके साथियों की भूमिका पाई गई थी. 2019 में पीड़िता की गाड़ी को ट्रक से टकराकर एक हादसे में बदलने की कोशिश भी की गई थी, जिसमें उसकी चाची और वकील बुरी तरह घायल हो गए थे.

अब आगे क्या?अदालत के आदेश के अनुसार, सेंगर को 4 फरवरी को सर्जरी के लिए बाहर आने की अनुमति मिली है, लेकिन 5 फरवरी को उन्हें वापस जेल जाना होगा. यह देखना होगा कि क्या सेंगर समय पर आत्मसमर्पण करते हैं या फिर कोई नई कानूनी चाल चली जाती है?

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