Shab-E-Barat 2023: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने होलिका दहन (Holika Dahan), शब-ए-बारात और होली (Holi) को लेकर तैयारी तेज कर दी है. इसी कड़ी में साउथ दिल्ली डीसीपी चंदन चौधरी (Chandan Chaudhary) ने कहा कि होलिका दहन 7 मार्च को है और शब-ए-बारात भी उसी दिन शाम को शुरू होगा. इसको लेकर हम काफी सजग हैं. हमने करीब 91 पुलिस पिकेट सामरिक स्थान पर लगाए हैं. 66 पीसीआर वैन और जिले के तमाम थानों में जो भी मोटरसाइकिल हैं, उनको अपने-अपने इलाकों में गश्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.


इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि शब-ए-बारात और होली से पहले उसने सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और दुपहिया वाहनों को तेज रफ्तार से चलाने या उनपर स्टंट करने से रोकने के लिए दोपहिया चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वालों की सुरक्षा के वास्ते व्यापक इंतजाम किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि 9,000 स्थानीय पुलिसकर्मियों के अलावा सुरक्षाकर्मियों की 150 से अधिक कंपनी और 800 यातायात पुलिसकर्मी शब-ए-बारात के लिए तैनात किया जाएगा.


600 से ज्यादा जगह की जाएगी नाकाबंदी


पुलिस के अनुसार दिल्ली में 600 से अधिक जगह नाकाबंदी की जाएगी और 1,300 मोटरसाइकिल गश्ती दलों को तैनात किया जाएगा. इसके साथ ही, 283 रणनीतिक स्थानों पर 759 यातायात अधिकारियों को तैनात किया जाएगा. दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि इस साल होली और शब-ए-बारात एक साथ है, इसलिए यातायात पुलिस के विशेष दस्ते, पीसीआर और स्थानीय पुलिस के साथ विभिन्न सड़कों पर तैनात रहेंगे, ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन की जांच की जा सके.


ये काम करने पर भी होगी कार्रवाई


एडवाइजरी में कहा गया है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने (ओवर-स्पीडिंग) की घटनाओं को रोकने के लिए रफ्तार की गणना करने वाले उपकरण (रडार गन) भी तैनात किए जाएंगे. होली के लिए 287 प्रमुख चौराहों, 233 संवेदनशील जगहों पर 2,033 अधिकारियों वाली विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा.  इसके अलावा सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के निर्देश के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने, यातायात सिग्नल का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी. 


ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा जब्त


वहीं गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और तेज गति से गाड़ी चलाने के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा और वह कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित भी किया जाएगा. जिन वाहनों को नाबालिग/अनधिकृत व्यक्ति चलाते, स्टंट करते और बिना लाइसेंस के चलाते हुए पाया जाता है, उनके पंजीकृत मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी.


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