Arvind Kejriwal Goa Police Summons: गोवा पुलिस ने दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को समन जारी कर गुरुवार (27 अप्रैल) को पेश होने के लिए कहा था. सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर बनाने और लगाने के मामले को लेकर केजरीवाल को पेरनेम पुलिस ने नोटिस जारी किया था. अब इस मामले में गोवा पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) को बताया कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के लिए जारी उस समन को वापस ले रही है, जिसमें उनसे 27 अप्रैल को पेश होने के लिये कहा गया था.


केजरीवाल को यह नोटिस 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाने के एक मामले में जारी किया गया था. पुलिस ने 13 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 (ए) के तहत नोटिस जारी किया था. केजरीवाल ने पेरनेम पुलिस की ओर से उन्हें जारी समन को चुनौती दी थी. समन में केजरीवाल को 27 अप्रैल को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था.


याचिका को किया गया निस्तारित


इस मामले की सुनवाई बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति महेश सोनाक और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने की. इस दौरान पुलिस ने कहा कि वो केजरीवाल को जारी समन वापस लेने जा रही है. केजरीवाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सुबोध कंटक ने कहा कि पुलिस की ओर से अदालत में समन वापस लिए जाने की बात कहे जाने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया गया.


गोवा पुलिस ने नोटिस में क्या कहा था?


केजरीवाल को पुलिस नोटिस में कहा गया है, “संपत्ति को विरूपित करने के एक मामले की जांच के दौरान, यह पता चला है कि वर्तमान जांच के संबंध में आपसे तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पूछताछ करने के उचित आधार हैं.” केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी शासित राज्य में 2022 के चुनावों में दो सीटें जीतीं.


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