Delhi Schools Detention Policy Latest Update: दिल्ली (Delhi) के स्कूलों (Delhi Schools) में कक्षा पांच और आठ में पहले की तरह डिटेंशन पॉलिसी यानी बच्चे को फेल होने पर उसी क्लास मे रोकने की पॉलिसी (Delhi Schools Detention Policy) शुरू हो सकती है. इस बारे में दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Directorate Of Education) का कहना है कि दिल्ली के बच्चों के लिए राइट फॉर एजुकेशन (Right To Education Act) जिसमें उन्हें फ्री और अनिवार्य शिक्षा देने का नियम है को साल 2022 में बदला जाएगा. इस बदलाव के तहत इस साल से डिटेंशन पॉलिसी लागू की जा सकती है. जैसे ही दिल्ली गैजेट (Delhi Gazette) में ये नियम लागू होगा वैसे ही इसे दिल्ली के स्कूलो में भी लागू कर दिया जाएगा.


इन कंडीशंस में लागू होगा नियम –


टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्दी ही इस नियम को लागू कर सकती है. अमेंडमेंट में दी जानकारी के अनुसार किसी बच्चे को क्लास में कब रोका जाएगा उसके पूरे रूल्स बनेंगे और सेक्शन 16 के सब सेक्शन (3) के मुताबिक ये सरकार द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे. सरकार द्वारा ये नियम जारी होने के बाद ही स्कूलों में इन पर अमल होगा.


क्या इस एकेडमिक सेशन से होगा लागू –


इस बारे में अभी कोई क्लियर जानकारी नहीं है कि ये नियम अभी से यानी इसी एकेडमिक सेशन से लागू होगा या नहीं. हालांकि इतना साफ है कि दिल्ली राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल को बदलकर दिल्ली राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स (अमेंडमेंट) 2020 में बदला जा सकता है.


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