Delhi Suicide Case: दिल्ली की एक अदालत ने 2015 में शादी के 23 दिनों के भीतर आत्महत्या करने वाली एक महिला के पति के साथ ही सास-ससुर को उसके साथ क्रूरता करने और दहेज के लिए उसकी मौत की वजह बनने का दोषी ठहराया है. अदालत मोहम्मद इमरान और उसके माता-पिता, मोहम्मद जुबेर अंसारी और शहनाज के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई कर रही थी. इस मामले में सबीना के साथ इस कदर क्रूरता करने का आरोप था कि उसने तीन नवंबर 2015 को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हाल ही में पारित अपने आदेश में कहा, "यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष ने मामले को सफलतापूर्वक साबित किया है और रिकॉर्ड पर ठोस सबूत रखकर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 304 बी (दहेज हत्या) और 34 (सामान्य मंशा) के तहत अपराध सिद्ध किया है. तदानुसार आरोपी व्यक्तियों को दोषी करार दिया जाता है."


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आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद सजा पर सुनी जाएंगी दलीलें
अदालत ने दोषियों को 21 नवंबर को अपनी संपत्ति और आय के संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद उन्हें दी जाने वाली सजा पर दलीलें सुनी जाएंगी.


बता दें कि कुछ दिन पहले ही इसी तरह का एक मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में आया था, जब नवविवाहिता ने फंदे से लटक कर जान दे दी थी. मृतका निशा सिंह  के परिजनों ने आरोप गया है कि ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी आत्महत्या करने को मजबूर हुई. आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करने लगे थे और मारपीट तक की नौबत पहुंच गई थी, जिसके बाद पीड़िता ने सुसाइड कर ली थी.