Delhi Odd-Even Rule: दिल्ली में वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेंस कर कई बड़े एलान किए हैं. पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनमें सबसा बड़ा नियम है ऑड-इवन रूल. इसके तहत हफ्ते में कुछ दिन केवल ईवन नंबर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सड़कों पर चल सकेंगी और बाकी दिन ऑड नंबर प्लेट की व्हीकल्स चलाई जा सकेंगी. इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा. हालांकि, इस एक हफ्ते के बीच इसकी समीक्षा की जाएगी. उसके बाद सरकार तय करेगी कि इसे आगे जारी रखा जाए या नहीं.


दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. एक्सपर्ट के मुताबिक़ लगातार तापमान का गिरना और हवा की स्पीड बहुत धीमी होना इसकी मुख्य वजह है. आज 436 AQI आ गया है. दिल्ली में पूरे 365 दिन प्रदूषण को कम करने के लिये काम हो रहा है. ऐसे में दिल्ली के लिए समर और विंटर एक्शन प्लान चलाया जा रहा है. साल 2015 में 109 दिन साफ़ 365 में जो इस साल बढ़कर 206 हो गया है. आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्हें वो सारी जानकारी दी गयी कि अब तक क्या-क्या काम किया गया है.'


दिल्ली में लागू किया जा रहा GRAP-4
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के अंदर आवश्यक सेवाएं वाले ट्रक और CNG, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलावा सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. अब दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर पूरी तरह से बंद होंगे. 


प्राइमरी स्कूल भी 10 नवंबर तक बंद
जानकारी के लिए बता दें कि खराब हवा के बीच 10 नवंबर तक पांचवीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसके साथ क्लास 6 से क्लास 9 और कक्षा 11 तक के बच्चों के लिये भी स्कूल 10 नवंबर तक के लिये बंद कर दिए गए हैं. रहेंगे. केवल 10वीं और 12वी के बच्चों के लिये स्कूल खुले होंगे क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं. 


एक हफ्ते से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब
जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर शुरू होते ही दिल्ली में स्मॉग के चलते एयर क्वॉलिटी खराब होती जा रही है. आसमान में धुएं की चादर छाई हुई है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है. एक्यूआई इतना बिगड़ गया है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है. गले में खराश, आंखों में जलन आदि के साथ-साथ सांस संबंधित गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं. 


2016 में पहली बार लागू हुआ था ऑड ईवन
मालूम हो, साल 2016 की जनवरी में जब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मुश्किलें आ रही थीं, तब दिल्ली सरकार पहली बार ऑड-ईवन नियम लागू किया था. इसके बाद यह नियम अप्रैल 2016 में भी लागू हुआ. नियम यही था कि 2, 4, 6, 8 और 0 वाली तारीखों पर ईवन नंबर की गाड़ियां चलाई जा सकेंगी. वहीं, 1, 3, 5, 7 और 9 वाली तारीखों पर ऑड नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़कों पर उतर सकेंगी.


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