Sandeep Dikshit News: दिल्ली की राऊज एवन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व दिल्ली सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले से जुड़े दस्तावेज साझा करने का निर्देश दिया. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को यह भी निर्देश दिया कि वह आम आदमी पार्टी  के नेता आतिशी और संजय सिंह को उस पेन ड्राइव की एक प्रति उपलब्ध कराए जिसमें कथित मानहानि संबंधी बयान रिकॉर्ड हैं.

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने लगाए गंभीर आरोप

राऊज एवन्यू कोर्ट में दाखिल कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दाखिल मानहानि मुकदमे में दावा किया गया है कि 26 दिसंबर को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संदीप दीक्षित पर भाजपा से करोड़ों रुपये लेने और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भगवा पार्टी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया था.

मुकदमे में आरोप लगाया गया कि दोनों आप नेता जानबूझकर संदीप दीक्षित की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं.  अदालत ने 16 जनवरी को इस शिकायत के आधार पर आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी किया था. कोर्ट 12 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा.

संदीप दीक्षित ने आरोपों को बताया बेबुनियाद 

आप नेताओं द्वारा लगाए गए कथित आरोप पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा था कि पूर्व सीएम और संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोप झूठा और निराधार है. संदीप दीक्षित ने यह भी कहा था कि उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए. BI और ED की रेड पड़नी चाहिए.

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा था कि यदि उन्हें यह राशि प्राप्त होती है, तो वह इसे यमुना की सफाई और दिल्ली प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों में लगाएंगे. संदीप दीक्षित ने कहा था कि 10 से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन सरकार में आने के बाद एक भी सबूत नहीं दिया.

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