Delhi Pollution News: दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) ने राजधानी में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाले ट्रकों के अलावा दूसरे ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले ट्रकों को छूट दी गई है. इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में डीजल चलित हल्के वाहनों को चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया है. बीएस-6, आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है.


CAQM ने जारी किया ये आदेश



  • राजधानी में जरूरी सामानों के अलावा अन्य डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक चल सकेंगे.

  • राजधानी के अंदर भी मीडियम और बड़ी गाड़ियां नहीं चल सकेंगी, सिर्फ जरूरी सामानों से जुड़ी गाड़ियों को छूट रहेगी.

  • राजधानी और राजधानी से लगते शहरों में बीएस-4 की डीजल गाड़ियों पर रोक.

  • जो इंडस्ट्री क्लीन फ्यूल पर नहीं चल रही हैं उन पर रोक, इमरजेंसी इंडस्ट्री जैसे दूध, डेयरी, दवाइयों व मेडिकल सामानों को छूट.

  • हाइवे, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजक्ट के निर्माण पर भी रोक.

  • सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50 प्रतिशत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम रहेंगे (फ़ैसले को लागू करवाना राज्य सरकार पर निर्भर).

  • स्कूल कांलेज पूरी तरह बंद करने और गाड़ियों को ऑड-ईवन सिस्टम से चलाने पर राज्य सरकार ले सकती है फैसला.


गोपाल राय ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग


दिल्ली में GRAP-4 लागू करने के CAQM के डायरेक्शन के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है. शुक्रवार (4 नवंबर) को दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में बैठक होगी. बैठक में पर्यावरण विभाग और अन्य संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे. 


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