Delhi High Court: दिल्ली (Delhi) में रहने वालों के लिए कल हाईकोर्ट (High Court) ने एक बड़ा निर्णय दिया. ये निर्णय हाईकोर्ट ने मच्छरों (Mosquito) के प्रजनन को रोकने के लिए दिया है. जिसमें कहा गया है कि कानून में संशोधन (Amend Law) करके और जुर्माने की रकम को बढ़ाया जाए. इस मामले में न्यायालय ने मुख्य सचिव (Chief Secretary) को सीधे तौर पर दखल देने के लिए कहा है.
क्या दिया आदेश दिल्ली में अगर आपके घर के पास मच्छरों का लार्वा पाया जाता है तो अब आपको भारी जुर्माना देना होगा. इस संबंध में शुक्रवार को जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के अनुसार कानून में संशोधन कर जुर्माने की राशि को बढ़ाने के लिए कहा गया है. दो जजों की पीठ ने नगर निगम के साथ ही सभी संबंधित विभागों से जल और मच्छरों से होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए उठाए गए कदम के बारे में बताने को कहा है. विभाग को अब इस संबंध में की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने की है.
कब हुई थी बैठकदो जजों की पीठ अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को करेगी. अभी दिल्ली में गंदगी फैलाने और मच्छर पनपने के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों पर पांच सौ रुपए का जुर्माना वसूला जाता है. कोर्ट में नगर निगम की ओर से वकील दिव्य प्रकाश पांडे दलीले रखीं. उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को इस संबंध में एक बैठक हुई थी. जिसमें इस मसौदे को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई. हालांकि उन्होंने बताया कि बैठक में दिल्ली सरकार के बाढ़, सिचाई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा नहीं लिया था. इसके अलावा यूपी के बाढ़ और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी नोटिस के बाद भी गैर हाजीर रहे थे.
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