Delhi Latest News: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो क्लब मालिकों के खिलाफ लगे आरोपों को बरकरार रखा है. इन पर नाबालिगों को अवैध रूप से शराब और हुक्का परोसने, सबूत नष्ट करने और सीसीटीवी फुटेज हटाने का आरोप है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन क्लब मालिकों की यह जिम्मेदारी थी कि उनके प्रतिष्ठान अवैध गतिविधियों का अड्डा न बनें. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा नाबालिगों को शराब और हुक्का परोसना, सबूत नष्ट करना और लापता लड़कियों की जानकारी न देना मात्र लापरवाही नहीं मानी जा सकती.
यह मामला तब सामने आया था, जब अक्टूबर 2019 में एक 13 साल की लड़की लापता हो गई. पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था. 25 दिसंबर 2019 को पुलिस ने उसे एक 10 साल की लड़की के साथ बचाया. पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में 13 साल की पीड़िता ने बताया कि वह नेताजी सुभाष प्लेस स्थित दो क्लबों में नियमित रूप से जाती थी.
उसने बताया था कि वहां उसे शराब और हुक्का परोसा जाता था. लड़की ने यह भी बताया कि एक अन्य आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उसने यह भी स्वीकार किया कि वह घर से भागकर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसने उसे इन क्लबों में ले गया. वहां उसकी मुलाकात एक बाउंसर से हुई, जिसने उसे एक महिला के घर भेज दिया, जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई.
महिला का मोबाइल नंबर किया गया ट्रेस
जांच के दौरान पुलिस ने उस महिला का मोबाइल नंबर ट्रेस किया, जिससे लड़की को घर लौटने में मदद मिली. पूछताछ में यह भी सामने आया कि क्लबों के मालिकों को कमाई बढ़ाने के लिए नाबालिगों को शराब और हुक्का परोसने का सहारा लेना पड़ा. ट्रायल कोर्ट ने क्लब मालिकों के खिलाफ सबूत नष्ट करने, POCSO एक्ट के तहत अपराधों की रिपोर्ट न करने, बच्चों को नशीले पदार्थ देने और नाबालिगों को शराब बेचने के आरोप तय किए थे. दोनों आरोपी व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.
सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर नष्ट की गई
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर डीवीआर से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हटा दी. अदालत ने कहा कि मामले की विस्तृत पड़ताल ट्रायल के दौरान होगी, लेकिन अभी के लिए अभियोजन पक्ष की प्रस्तुत सामग्री आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है.
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