Delhi Riots Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एलुमनी एसोसिएशन अध्यक्ष शफी उर रहमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई 27 जुलाई तक टाल दी है. खालिद, शर्जील इमाम और शफी उर रहमान पर दिल्ली में फरवरी 2020 दंगों की साजिश रचने का आरोप है. आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला चल रहा है. खालिद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पैस की बीमारी के आधार पर सुविधा देने की मांग की. उन्होंने बताया कि अधिवक्ता त्रिदीप पैस कोविड-19 के कारण बीमार हैं और उनकी तरफ से जिरह कर रहे हैं. पीठ में जस्टिस रजनीश भटनागर भी शामिल थे.


खालिद, शर्जील इमाम की जनानत अर्जी पर सुनवाई टली


कोर्ट ने इमाम और रहमान की याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी. पीठ ने कहा कि पहले जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद की सुनवाई समाप्त करेगी, और फिर मामले के अन्य आरोपियों की बारी आएगी. विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि सभी मामले एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि साजिश का मामला है. अदालत ने कहा, ‘‘उमर की तारीख पर ही (अन्य को) सूचीबद्ध करें. पहले, हम उमर खालिद की सुनवाई समाप्त करेंगे, फिर हम अन्य लोगों को सुनेंगे जो साजिश का हिस्सा हैं.’’ 


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फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश रचने का है आरोप


खालिद, इमाम, रहमान एवं अन्य के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में मामला दर्ज किया गया था. तीनों पर फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है. दगों में कम से कम 53 लोग मारे गये थे जबकि 700 अन्य घायल हो गये थे. इन आरोपियों के अलावा, मामले में खालिद सैफी, जेएनयू छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कालिता, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.


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