दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (29 जुलाई) को ऐलान किया कि अब फैक्ट्रियों को संचालन के लिए MCD से अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली सरकार या दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (DSIIDC) की ओर से मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियों को एमसीडी से अलग लाइसेंस का प्रबंध नहीं करना होगा.
यह कदम 'ईज़ ऑफ लिविंग' और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "MCD फैक्ट्री लाइसेंस व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव आज से लागू किया गया है. अब GNCTD/DSIIDC द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फैक्ट्रियों को MCD से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी."
अलॉटमेंट लेटर/लीज़ डीड से हो जाएगा कामसीएम रेखा गुप्ता ने आगे बताया, "दिल्ली सरकार ने Ease of Living और Ease of Doing Business को सशक्त बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अगर फैक्ट्री के पास MSME उद्यम पंजीकरण या GNCTD/DSIIDC का अलॉटमेंट लेटर/लीज़ डीड है तो वही दस्तावेज अब धारा 416/417, DMC Act के तहत MCD लाइसेंस के रूप में मान्य होगा."
सुविधा आधारित शासन को मजबूतीउन्होंने कहा, "अब कोई अलग लाइसेंस नहीं लेना होगा, जिससे न केवल अनावश्यक कागजी प्रक्रिया घटेगी, बल्कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होगा. यह निर्णय दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र को आत्मनिर्भरता और सुविधा आधारित शासन की दिशा में मजबूत करेगा."
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