Delhi Ishrat Jahan News: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस पार्षद एवं वकील इशरत जहां को दिल्ली सत्र न्यायालय ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उनहें जमानत देने की शर्तों में संशोधन किया है. अब इशरत जहां को अदालत ने देश में कहीं भी जाने की इजाजत दे दी है. हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अदालत के इस रुख का विरोध किया था.


दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि पूर्व में अदालत ने जहां पर दिल्ली एनसीआर न छोड़ने की शर्त लगाई थी. दिसंबर 2022 में इशरत को जमानत देते हुए आदेश दिया था कि कोर्ट को सूचित किए बिना वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं छोड़ेगी. 


इशरत पर नहीं है शर्तों के उल्लंघन का आरोप


जस्टिस समीर बाजपेयी ने इशरत जहां की दलील पर गौर करने के बाद कहा, "जमानत मिलने के बाद इशरत ने अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जमानत दिए जाने के बाद से जांच एजेंसी या अभियोजन पक्ष अदालत के सामने ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया है कि आवेदक ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है. इस बात को ध्यान में राते हुए अदालत पहले से तय शर्त को संशोधित करना उचित मानती है.’’


दिल्ली सेशन कोर्ट ने इशरत जहां की याचिका के मुताबिक शर्त में संशोधन करते हुए कहा कि आवेदक अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगी और न ही किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होगी. देश में कहीं भी जाने और आने की इजाजत है. 


अभियोजन पक्ष ने राहत देने का किया विरोध


हालांकि, अभियोजन पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अदालत ने आवेदक को पहले ही 'उचित स्वतंत्रता' मिली हुई है. इसके बावजूद न्यायाधीश ने इशरत को देशभर में कहीं भी जाने की इजाजत देकर बड़ी राहत दी है. 


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