Delhi News: अपहरण और जबरन वसूली के मामले में आरोपी पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव को कोर्ट ने 24 मार्च 2025 तक फिजिकल पेशी से छूट दी है. विकास यादव ने जान को खतरा बताते हुए पेशी से राहत मांगी थी. पाटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व रॉ एजेंट की याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तक व्यक्तिगत हाजिर होने से छूट देने का फैसला सुनाया.
आज की सुनवाई पर जांच अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हो पाए. कोर्ट को बताया गया कि जांच अधिकारी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात हैं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च तक टाल दी. पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव पर जबरन वसूली और अपहरण के गंभीर आरोप हैं. दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विकास यादव को गिरफ्तार किया था. फिलहाल विकास यादव जमानत पर हैं. इससे पहले नवंबर 2024 में भी कोर्ट ने फिजिकल पेशी से छूट दी थी.
अमेरिका में भी विकास यादव पर मुकदमा विकास यादव के खिलाफ अमेरिका में भी मुकदमा दर्ज है. अमेरिकी न्याय विभाग ने विकास यादव पर खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. अमेरिका का दावा है कि विकास यादव ने पैसे देकर पन्नू की हत्या कराने की कोशिश की थी. विकास यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला दर्ज है.
रॉ एजेंट से आरोपी बनने तक का सफर विकास यादव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट रह चुके हैं. माना जाता है कि विकास यादव भारत की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं. लेकिन अब खुद कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं. अभी तक मामले में जांच पूरी नहीं हुई है. दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं. कोर्ट ने फिलहाल विकास यादव को पेशी से राहत दी है. 24 मार्च के बाद विकास यादव की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं.
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