Arvind Kejriwal News Live: कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को तीन दिनों की सीबीआई रिमांड में भेजा
Arvind Kejriwal CBI Remand Live Updates: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है. 29 जून को शाम सात बजे से पहले सीएम को दोबारा पेश करना होगा.
एबीपी स्टेट डेस्कLast Updated: 26 Jun 2024 06:54 PM

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मंगलवार (25 जून) हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है इसलिए निचली...More
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मंगलवार (25 जून) हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक बरकरार रहेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (25 जून) को अपना फैसला सुना दिया. वहीं बुधवार को सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया.इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था. सीएम केजरीवाल ने सोमवार को दायर अपनी लिखित दलील में जमानत आदेश का बचाव किया. उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इस समय रिहा किया जाता है तो ईडी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यदि हाई कोर्ट बाद में आदेश को रद्द करने का फैसला करता है तो उन्हें वापस हिरासत में भेजा जा सकता है. सीएम केजरीवाल ने दलील दी कि 'सुविचारित जमानत आदेश' के क्रियान्वयन पर रोक लगाना जमानत रद्द करने की याचिका को एक तरह से स्वीकार करने के समान होगा. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिये जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था.हाई कोर्ट ने फैसला सुनाये जाने तक निचली अदालत के फैसले के क्रयान्वयन पर रोक लगा दी थी. आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि हाई कोर्ट ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती. निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था.निचली अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. ईडी ने दलील दी है कि निचली अदालत का आदेश 'विकृत', 'एकतरफा' और 'गलत' था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे.जमानत आदेश पर रोक लगाने की याचिका के संबंध में सोमवार को दायर एक नोट में ईडी ने कहा कि निर्णय में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के अपराध में आप नेता की 'गहरी संलिप्तता' को प्रदर्शित करने वाली सामग्री पर गौर नहीं किया गया. सीएम केजरीवाल ने अपने लिखित दलील में कहा कि ईडी के दावे ‘‘स्पष्ट रूप से गलत, भ्रामक और छल-कपट और गलत बयानी के समान हैं.’’ उन्होंने कहा, 'ईडी का बार-बार यह दावा कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया और/या उसके सभी दलीलों पर विचार नहीं किया गया, शुरू में ही खारिज कर देने योग्य है. जैसा कि कहा गया है, जमानत देने वाला आदेश न केवल दोनों पक्षों की सभी प्रासंगिक दलीलों से जुड़ा है, बल्कि जमानत देने के कारणों को भी दर्शाता है, जो प्रत्येक पहलू पर अदालत द्वारा उचित विचार-विमर्श को दर्शाता है.'अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने 20 जून को धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी और कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धनशोधन मामले में अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है. 21 जून को, हाई कोर्ट ने स्थगन के मुद्दे पर फैसला सुनाये जाने तक जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था और पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था. सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की और कहा कि वह इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश की घोषणा की प्रतीक्षा करना चाहेगी. दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की उपराज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था. सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. इस मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
Arvind Kejriwal News Live: तीन दिनों की सीबीआई रिमांड में सीएम
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. 29 जून को शाम 7 बजे से पहले उन्हें दोबारा पेश करना होगा.