Surajpur Anti Corruption Bureau: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तीन हजार रुपये रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पटवारी ने एक ग्रामीण से फौती नामांतरण के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी.


इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के अम्बिकापुर कार्यालय में की गई थी. रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी रामगोपाल साहू, रामानुनगर तहसील के पटवारी हलका नंबर 17 में पदस्थ है व हल्का नंबर 02 का प्रभारी है.  


जानकारी के मुताबिक, तहसील रामानुजनगर के अंतर्गत गोविंदपुर निवासी सुनील कुमार सिंह (39 वर्ष) ने एंटी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर कार्यालय में लिखित आवेदन दिया कि उसकी पैतृक भूमि खसरा नंबर 1912, 2350, 2392 2445, 2465. 2469 कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर है. उक्त भूमि उसके पिता स्व. दशरथ व माता स्व. देवचरनी के नाम से दर्ज है. उनका देहांत वर्ष 2022 व 2017 में हो चुका है. 


फौती नामांतरण के लिए मांगे 10 हजार 
सुनील कुमार सिंह ने हल्का पटवारी नंबर-02 रामगोपाल साहू से पैतृक भूमि में फौती चढ़ाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराने गया, तो पटवारी ने उसका नाम रिकार्ड में दुरूस्त करने के एवज में 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई. पटवारी ने कहा कि पैसे तो देना ही पड़ेगा. पैसे दोगे तभी तुम्हारा पैतृक भूमि का रिकॉर्ड दुरूस्त होगा. 


पांच हजार में हुआ सौदा, दो हजार दे चुका था  
सुनील कुमार सिंह ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़वाने के लिए एसीबी में शिकायत की, तो एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया. सुनील कुमार सिंह ने पटवारी रामगोपाल साहू से मिलकर रिश्वत रकम के संबंध में बातचीत की.


पटवारी से पांच हजार रुपये में सौदा तय हुआ. सुनील कुमार सिंह ने तत्काल दो हजार रुपये दे दिया एवं तीन हजार रुपये बाद में देने को कहा. दो हजार रुपये लेने के बाद पटवारी रामगोपाल साहू के द्वारा कहा गया कि शेष रकम 3000 रुपये मिलने पर ही वह आगे की कार्रवाई करेगा. 


एसीबी टीम ने बिछाया जाल 
एसीबी की टीम योजना के अनुसार 04 मार्च को सूरजपुर पहुंची. सुनील कुमार सिंह ने पटवारी रामगोपाल साहू को फोन किया. दोपहर करीब ढाई बजे पटवारी ने स्टेट बैंक प्रांगण सूरजपुर में पैसे लेकर आने को कहा. सुनील कुमार सिंह ने एसीबी टीम के बताए अनुसार पटवारी को पैसा दे दिया. पटवारी ने जैसे ही पैसे लेकर पॉकेट में डाला, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. 


अब आरोपी पटवारी रामगोपाल साहू, निवासी रामानुजगंज के विरुद्ध धारा- 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988. (यथा संशोधन 2018) के तहत कार्रवाई की जा रही है. आरोपी पटवारी रामानुजनगर तहसील के हल्का नंबर- 17 तेलईमुडा के साथ हल्का नंबर-02 ग्राम गोविंदपुर का प्रभारी पटवारी है.


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