Durg Collector Issue New Order: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोविड-19 के प्रकरणों में लगातार हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में रियायत दी है. कलेक्टर के आदेशानुसार अब दुर्ग जिले के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, लाइब्रेरी सामान्य रूप से संचालित होंगे.

दुर्ग कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कोरोना के संक्रमण में कमी को देखते हुए कोविड-19 के नियमों में परिवर्तन करते हुए नया आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के अनुसार जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी,लाइब्रेरी प्रशिक्षण केंद्र, आईटीआई, पीजी हॉस्टल, कोचिंग सामान्य समय पर संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा दुर्ग कलेक्टर ने 17 बिंदुओं पर कोविड-19 के नियमों में संशोधित करते हुए आदेश जारी किए हैं.

होटल रेस्टोरेंट फूड कोर्ट रात 12 बजे तक खुलेंगे

नए आदेश के अनुसार जिले में होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट अब रात 12:00 बजे तक संचालित होंगे. नगर निगम एवं नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य सड़क के किनारे स्थित ढाबा रात 12:00 बजे तक खुले रहेंगे. ट्रक बस एवं परिवहन वाहनों की आवाजाही में भी रियायत दी गई है.

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इन स्थानों पर 50% लोगों की होगी अनुमति

जिले में धरना, रैली और जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगा. धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम, विवाह दशगात्र में कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50% फीसदी उपस्थिति के साथ कार्यक्रम करने की अनुमति मिलेगी.

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