Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रात के समय तय मानकों के विपरीत अधिक आवाज में डीजे बजाने के मामले में जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए डीजे सहित मशीन को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है. इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सूरजपुर नगर के नवापारा कॉलेज रोड में रात्रि में 10 बजे से 01 बजे के बीच बहुत ही तीव्र आवाज के साथ बज रहे थे. जिसमें एक डीजे जन्मदिन के लिए और दूसरा अन्नप्राशन के लिये मंगवाया गया था. इससे पड़ोसियों और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और आसपास के बीमार व्यक्तियों के लिए बाधा उत्पन्न हो रही थी. 


जिसकी सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग दल घटनास्थल पर पहुंचकर आयोजनकताओ से अनुमति पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा. जब आयोजनकर्ता अनुमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ पाए गए तो कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन के तहत गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार कर एम्पलीफायर, बॉक्स और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जब्ती कर न्यायालय सूरजपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है. दसवीं, बारहवीं बोर्ड परीक्षा एवं कॉलेज की परीक्षाओं को देखते हुए आगे यह कार्रवाई जारी रहेगी.


गौरतलब है कि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश के परिपालन के लिए समय-समय पर उच्च स्तर से जिले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं. आगे भी ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे. ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करना है. इस बारे में आरटीओ, नगर पालिका परिषद, ट्रैफिक पुलिस व अन्य संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर ध्वनि प्रदूषण के कारकों को अप्रभावित किया जायेगा. 


ध्वनि प्रदूषण को नगण्य करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा आमजन को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान और इससे संबंधित नियमों से जागरूक किया जाएगा और साथ ही नियमों का शक्ति से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा. लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों में प्रेशर हॉर्न इत्यादि जिनमें शासन द्वारा ध्वनि के लिए तय मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, वहां प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई में एसडीएम लक्ष्मण तिवारी, कोतवाली थाना प्रभारी विमलेश दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.


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